क्राइम नैनीताल

नैनीताल के होटल में ठहरे पर्यटक से 61 हजार की ऑनलाइन ठगी, कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज

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नैनीताल के होटल में ठहरे पर्यटक से 61 हजार की ऑनलाइन ठगी, कर्मचारी पर मुकदमा दर्जनैनीताल। मल्लीताल स्थित जोस्टेल प्लस होटल में ठहरे त्रिपुरा के एक पर्यटक के साथ कथित रूप से 61 हजार रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने होटल के एक कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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शिकायतकर्ता अर्नब दास, निवासी उत्तर त्रिपुरा, ने पुलिस को बताया कि वह 9 से 12 मार्च 2026 के बीच नैनीताल स्थित जोस्टेल प्लस होटल में ठहरे थे। इस दौरान होटल में कम्युनिटी मैनेजर के रूप में कार्यरत वैभव जुयाल ने कथित रूप से उनके मोबाइल और बैंकिंग क्रेडेंशियल्स तक अनधिकृत पहुंच बनाकर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए।

शिकायत के अनुसार 10 और 11 मार्च को एसबीआई और एचएसबीसी क्रेडिट कार्ड से कई ऑनलाइन लेनदेन किए गए। इसके अलावा 14 मार्च को एक अंतरराष्ट्रीय ट्रांजेक्शन का भी प्रयास किया गया। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने कभी भी अपना पिन, ओटीपी या कार्ड संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की थी। आरोप है कि आरोपी ने मोबाइल पर आने वाले ओटीपी और एसएमएस भी छिपा दिए, जिससे धोखाधड़ी की जानकारी समय पर नहीं मिल सकी।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि बैंक की जांच में लेनदेन आरोपी के केवाईसी सत्यापित खाते से जुड़ा पाया गया। साथ ही, आरोपी द्वारा फोन और व्हाट्सएप पर अपनी संलिप्तता स्वीकार करने के रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद हैं।

एसएसआई दिनेश चंद्र जोशी ने बताया कि मल्लीताल पुलिस ने शिकायत के आधार पर गाजियाबाद निवासी वैभव जुयाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 305, 319(2) और 336(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है।

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