नैनीताल। पर्यटकों की सुविधा, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से प्रशासन ने नैनीताल की माल रोड पर 1 अगस्त 2026 से हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर ₹1000 का जुर्माना लगाया
कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया कि माल रोड पर अत्यधिक शोर-शराबे के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए माल रोड को ‘नो हॉर्निंग ज़ोन’ घोषित किया गया है।
उन्होंने कहा कि स्थानीय नागरिक इस व्यवस्था से परिचित हैं और इसका पालन भी कर रहे हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकों और वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं तथा नियमित अनाउंसमेंट भी किए जाएंगे।
आयुक्त ने सभी वाहन चालकों से अपील की कि माल रोड में प्रवेश करते समय हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल न करें, ताकि पैदल चलने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और सभी शांत वातावरण में भ्रमण का आनंद ले सकें।
उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में प्रशासन का फोकस लोगों को जागरूक करने पर रहेगा। हालांकि, लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ₹1000 की पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने सभी नागरिकों, पर्यटकों और वाहन चालकों से इस व्यवस्था को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है।
